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नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले को दस साल की कैद

3 वर्ष पहले
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होशंगाबाद| नाबालिग को शादी के लिए फुसलाकर दुष्कृत्य के आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश केएन सिंह की अदालत ने बुधवार को अलग-अलग धाराओं में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक केशवसिंह चौहान ने बताया शुक्करवाड़ा से आरोपी लक्ष्मण सिंह पिता शंकरसिंह भदौरिया, निवासी गुजरात, हाल मुकाम शुक्करवाड़ाकलां, होशंगाबाद 14 जून 2017 को नाबालिग को बहला-फुसलाकर उमरेठ, गुजरात ले गया, जहां मंदिर में नाबालिग से जबरन दुष्कृत्य किया।

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