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लड़ाई-झगड़े के मामले में युवक को छह महीने की कैद और जुर्माना

3 वर्ष पहले
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होशियारपुर | होशियारपुर की सीजेएम आशीष सालदी की कोर्ट ने सोमवार को लड़ाई-झगड़े के मामले में दोषी पाए सुनील उर्फ शीला निवासी ढक्कोवाल को 6 महीने की कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को एक महीना और सजा काटनी होगी। जानकारी के अनुसार थाना मेहटियाना की पुलिस ने 27 जून 2014 को सुनील के विरुद्ध धारा 452, 506, 509, 427 आईपीसी तहत केस दर्ज किया था। गांव ढक्कोवाल की निवासी इंदरजीत कौर प|ी मनदीप कुमार ने पुलिस को बताया था कि 27 जून 2014 को आरोपी सुनील उर्फ शीला ने उनके घर में घुसकर परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा किया और जान से मारने की धमकियां दी थी।

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