होशियारपुर | सीजेएम अमित मल्हन की कोर्ट ने जेल में नशा विरोधी एक्ट तहत सजा काट रहे कैदी दिलबाग सिंह निवासी बजवाड़ा को मोबाइल मिलने दोष में 3 महीने कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। केन्द्रीय जेल के तत्कालीन सहायक सुपरिंटेंडेंट मनजीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 19 फरवरी 2014 को जेल में दिलबाग सिंह से रूटीन चेकिंग दौरान मोबाइल फोन बरामद हुआ था।