नशा तस्करी के मामले में दोषी को 10 साल कैद और जुर्माना
भास्कर संवाददाता | होशियारपुर
जिला सेशन जज होशियारपुर सुनील कुमार अरोड़ा की कोर्ट ने शुक्रवार को नशा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए सतनाम सिंह सत्ता निवासी हीरां थाना हरोली जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) को 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को एक साल और सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार थाना गढ़शंकर की पुलिस ने 9 जनवरी 2016 को शहर की गश्त दौरान गढ़शंकर-नंगल रोड पर आरोपी सतनाम सिंह सत्ता को 280 ग्राम चिट्टे नशीले पाउडर समेत काबू कर उसके विरुद्ध नशा विरोधी एक्ट तहत केस दर्ज किया था।