चेक बाउंस मामले में दो लोगों को डेढ़-डेढ़ साल की कैद और जुर्माना
होशियारपुर | होशियारपुर की सीजेएम आशीष सालदी की कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी पाए गए दो लोगों को डेढ़-डेढ़ साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषियों को एक-एक महीना और सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार होशियारपुर के सेशन चौक में स्थित यूको बैंक के उस समय के मैनेजर हरदियाल सिंह ने 15 जून 2016 को कोर्ट में लिखती शिकायत (138) दर्ज करवाकर बताया था कि होशियारपुर निवासी सुनीता देवी प|ी संदीप कुमार ने बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लिया था और उसने बैंक को कोई पैसा वापस नहीं किया। बैंक के दबाव के कारण उसने 3 लाख का चेक दिया जो बाउंस हो गया। इसी तरह होशियारपुर के ही गुरबिंदर सिंह ने बैंक से 3.50 लाख का लोन लिया था, उसने भी बैंक को चेक दिया लेकिन वो भी बाउंस हो गया। मामला कोर्ट में चल रहा था जिसकी सुनवाई करते हुए सीजेएम आशीष सालदी की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई। इस मौके आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई, जिसको मंजूर करते हुए कोर्ट ने दोनों को मौके पर ही रिहा कर दिया।