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5 साल बाद रेप के मामले में युवक को 7 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माना

3 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | होशियारपुर

एडिशनल सेशन जज प्रिया सूद की कोर्ट ने रेप के एक मामले में बुधवार को दोषी पाए गए युवक अमनप्रीत सिंह निवासी धनेर कलां जिला संगरूर को सात साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को एक साल और सजा काटनी होगी। दोषी को किए गए जुर्माने में से 80 हजार रुपए रेप पीड़िता को देने होंगे।

जानकारी के अनुसार तलवाड़ा इलाके के एक गांव की लड़की ने 2013 में एसएसपी होशियारपुर को लिखती शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका जिला संगरूर के गांव धनेर कलां के निवासी लड़के अमनप्रीत सिंह के साथ मोबाइल पर संपर्क हुआ था। वह 2009 में उसको चंडीगढ़ मिलने जाती रही। तब अमनप्रीत सिंह होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। इसके बाद उसकी दोस्ती बढ़ गई और अमनप्रीत ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। 2013 में जब अमनप्रीत पर शादी करवाने का दबाव बनाया तो अमनप्रीत सिंह और उसके परिजनों ने शादी ले मना कर दिया। पीड़ित लड़की की एसएसपी को दी शिकायत की जांच 10 मार्च 2016 को महिला पुलिस सेल होशियारपुर ने की, जिसमें अमनप्रीत सिंह आरोपी पाया गया। जांच के बाद थाना तलवाड़ा की पुलिस ने 13 जून 2016 को अमनप्रीत सिंह के विरुद्ध धारा 376 तहत केस दर्ज किया था।

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