दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से अकाली दल समेत छह संस्थाओं को नोटिस
होशियारपुर | दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बैंच ने शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, भारत के चुनाव आयोग, पंजाब चुनाव आयोग, पंजाब गुरद्वारा चुनाव आयोग और डायरेक्टर गुरद्वारा चुनाव दिल्ली को 12 सितंबर 2018 के लिए नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। गौरतलब है कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता बलवंत सिंह खेड़ा ने 2004 में भारत के चुनाव आयोग के पास दो विधान रखने पर धर्म और सिआसत के गठजोड़ करने के विरुद्ध शिकायत की थी कि अकाली दल की मान्यता रद्द की जाए। चुनाव कमिशन द्वारा स्पष्ट फैसला न देने के कारण 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर किया था। इसमें आरोप लगाया था कि इस पार्टी ने 1989 में भारत के चुनाव कमिशन सामने गलत हलफनामा देकर फ्राड व जालसाजी की है। यह पार्टी सांसद व विधानसभा चुनाव भी लड़ती है और गुरद्वारा चुनावों में भी भाग लेती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार धर्म व सियासत को मिलाना आग व पानी के मेल जैसा है।