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हादसे के मामले में इंश्योरेंस कंपनी देगी पीड़ित को 1.11 करोड़ मुआवजा

3 वर्ष पहले
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होशियारपुर | डिस्ट्रिक व सेशन जज सुनील कुमार अरोड़ा की कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 11 लाख 52 हजार 825 रुपए पीड़ित परिवार को तीन महीने में देने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट लवकेश ओहरी ने बताया, जतिंदर जसवाल निवासी भाम थाना चब्बेवाल कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर थे। 29 नवम्बर 2013 को उनकी कार खिलचियां के ओवरब्रिज में पार्क किए ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में जतिंदर, उसके ससुर और दो अन्य रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। मृतक के पिता जीत सिंह ने ट्रक की नेशनल इश्योरेंस कंपनी पर मुआवजे का केस किया।

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