सौतेली बेटी से दुराचार के दोषी को 12 साल की कैद
शिमला | सौतेली नाबालिग बेटी से दुराचार करने के मामले में आरोप साबित होने पर कोर्ट ने दोषी बलविंद्र पाल निवासी पंडयार, होशियारपुर को पॉक्सो अधिनियम के तहत 12 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे दो साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सरकार को भी आदेश दिए कि वह पीड़िता को तीन लाख रुपए बतौर मुआवजे के रूप में प्रदान करे। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की की मां उपचार के लिए अस्पताल गई थी। 12 जुलाई 2015 को वह घर पर अकेली थी तो आरोपी ने इसके साथ रेप किया।