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जिले में मुंह बांधकर दो पहिया वाहन चलाने पर पाबंदी के आदेश

3 वर्ष पहले
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होशियारपुर | जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर विपुल उज्ज्वल ने जिला में विभिन्न पाबंदियों के हुक्म जारी किए हैं। पहले हुक्म में किसी पुरुष या स्त्री द्वारा मुंह ढंककर दो पहिया वाहन चलाने पर पाबंदी लगाई है। दूसरे हुक्म में दुकानदारों को हिदायत की गई है कि वह पाबंदीशुदा और नकली पेस्टीसाइड की बिक्री न करें। तीसरे हुक्म में गुज्जरों द्वारा अपने पशुओं को बिस्त दोआबा नहर, चो के पुल, ब्यास दरिया व नहरों में नहाने पर पाबंदी, चौथे हुक्म में डीसी ने जिला के पोल्ट्री फार्मो, राइस शैलरों, भट्ठों और मालिकों को हिदायत की है कि वह काम पर रखने वाले नौकरों या व्यक्तियों का नाम, पता, तीन फोटो का रिकार्ड अपने पास रखें। पांचवें हुक्म में जिला में गर्मियों को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक और सर्दियों में शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक गोवंश को ढोहने की पाबंदी लगा दी है। यह हुक्म 5 जुलाई तक लागू रहेंगे।

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