भास्कर संवाददाता| होशियारपुर
सिविल सर्जन डॉ. रेणु सूद और जिला परिवार भलाई अफसर डॉ. राजिंदर राज ने साझे तौर पर कहा कि जिला में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 सख्ती से लागू किया गया है और इस मामले में जीरो टोलरेंस की नीति अमल में लाई गई है। इस समय जिला में 73 अल्ट्रासाउंड स्कैन सेंटर रजिस्टर्ड है और कोई नई रजिस्ट्रेशन की अर्जी विचाराधीन नहीं है।
पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के मेंबरों ने भी साझे तौर पर निगरानी रखी हुई है और महकमे द्वारा भी समय समय पर चेकिंग की जा रही है। इस साल पीएनडीटी एक्ट की उल्लंघना का बड़ा मामला सामने नहीं आया। उन्होंने बताया कि पीएनडीटी एक्ट मुताबिक सभी स्कैन सेंटर आने वाली गर्भवती औरतों का संपूर्ण रिकार्ड रखने के निर्देश दिए गए है।