3 साल बाद आया फैसला, सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने ली जमानत
भास्कर संवाददाता | होशियारपुर
अवैध खनन मामले में जिला अदालत ने 4 लोगों को दो-दो साल की सजा के साथ-साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। ऐसा पहली बार है जब खनन मामले में अदालत ने कैद की सजा भी सुनाई हो। इससे पहले जुर्माना ही लगाया जाता था। मामला हरियाना थाने का है। एएसआई अजीत सिंह ने कंडी नहर पर बस्सी कालेखां के पास 23 जनवरी 2015 को नाका के दौरान 4 टिप्पर पकड़ा था। उस समय संदीप सिंह सोढ़ी (टैगोर नगर, होशियारपुर), सुरिंदर सिंह (टावर इन्क्लेव, जालंधर), दो प्रवासी वरिन्दर कुमार और (उत्तर कर्ण (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 और माइनिंग-मिनरल एक्ट 1957 की धारा 21 (ए)(1) के तहत मामला दर्ज किया था। तीन साल की सुनवाई के बाद एडिशनल सेशन जज परमिंदर सिंह राय ने चारों को 2-2 साल की सजा और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में इनकी सजा 3-3 महीने और बढ़ा दी जाएगी। सजा के तुरंत बाद इन चारों को अदालत में ही जमानत मिल गई।
चार लोगों को दो-दो साल की कैद, 25-25 हजार का जुर्माना