होशियारपुर | जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर विपुल उज्ज्वल ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों और ज्यादा धमक पैदा करने वाले पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई है। इसके अलावा गैर सरकारी इमारतों, दुकानों, जनतक स्थानों, सिनेमा घरों, होटलों और मेलों में भी ऊंची आवाज व धमक पैदा करने वाले म्यूजिक और अश्लील गीत चलाने पर भी पाबंदी लगा दी है। दूसरे हुक्म में जिला की सीमा के अंदर मिलिट्री वर्दी और ओलिव हरे रंग की जीपों, मोटर साइकिलों, मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा मैरिज पैलेसों में समारोह दौरान हथियार का प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई गई है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लिखती प्रवानगी के बिना छप्पड़ भरने और आम जनता द्वारा पंजाब पुलिस और बीएसएफ की वर्दी का प्रयोग करने पर भी पाबंदी लगाई है। यह हुक्म 5 जुलाई तक लागू रहेंगे।