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फिटनेस छोड़कर सभी सेवाओं पर वसूली जा रही है मोटी पेनल्टी

3 वर्ष पहले
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इंदौर डीबी स्टार

परिवहन विभाग के अफसर हाईकोर्ट के स्टे को भी नहीं मान रहे हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रेशन, परमिट, लाइसेंस और फिटनेस पर पेनल्टी का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इंदौर आरटीओ में इसमें से केवल फिटनेस पर ही पेनल्टी हटाई गई है। बाकी सेवाओं में ड्यू डेट के बाद रिन्युअल पर फीस के साथ पेनल्टी भी वसूली जा रही है।

फीस से ज्यादा कर दी पेनल्टी

केंद्र सरकार ने 29 दिसंबर 2016 को केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की पॉवर 211 के नियम 31 और शेड्यूल 82 में रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, लाइसेंस रिन्युअल और फिटनेस पर फीस का प्रावधान है। सरकार ने इसके तहत नोटिफिकेशन निकाला। इसमें सेवाओं पर फीस से ज्यादा पेनल्टी लगा दी। इसे मद्रास, मुंबई, गुजरात और राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायालयों ने सरकार के नोटिफिकेशन पर यह कहते हुए स्टे लगा दिया कि जब तक समाधान नहीं होता, नवीनीकरण पर सिर्फ फीस ली जाए। पहले इंदौर टेंपो यूनियन और फिर एजेंटों ने इस मामले में केंद्र के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर और इंदौर बेंच इस पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्टे दे चुकी है। इसके बावजूद परिवहन विभाग ने सिर्फ फिटनेस पर पेनल्टी खत्म की। फिटनेस पर पहले अंतिम तारीख निकलने के बाद रिन्युअल कराने पर 50 रुपए लिए जाते थे। बाद में इसे 50 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। कोर्ट के आदेश से फिटनेस पर फीस ली जा रही है। 50 रुपए प्रतिदिन का चार्ज हटा दिया गया है। बाकी सेवाओं पर मोटी पेनल्टी जारी है।

100 रुपए से सीधे कर दिए हजार

लाइसेंस के रिन्युअल पर पहले 50-100 रुपए पेनल्टी लगती थी। अब ड्यू डेट के बाद रिन्यू कराने पर पहले 1100 रुपए और फिर एक हजार रुपए सालाना का फाइन लिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के रिन्यू पर पहले कोई फीस नहीं लगती थी। अब बाइक पर 300 और कार पर 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेनल्टी वसूली जा रही है। गाड़ियों की एनओसी पर पहले 14 दिन बाद 50 रुपए पेनल्टी लगती थी। 30 दिन बाद 100 रुपए लगते थे। अब बाइक पर पहले माह से ही 300 और कार पर 500 रुपए वसूले जा रहे हैं।

अंतिम तारीख के बाद रिन्यू पर वसूल रहे पेनल्टी

इंदौर डीबी स्टार

परिवहन विभाग के अफसर हाईकोर्ट के स्टे को भी नहीं मान रहे हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रेशन, परमिट, लाइसेंस और फिटनेस पर पेनल्टी का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इंदौर आरटीओ में इसमें से केवल फिटनेस पर ही पेनल्टी हटाई गई है। बाकी सेवाओं में ड्यू डेट के बाद रिन्युअल पर फीस के साथ पेनल्टी भी वसूली जा रही है।

फीस से ज्यादा कर दी पेनल्टी

केंद्र सरकार ने 29 दिसंबर 2016 को केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की पॉवर 211 के नियम 31 और शेड्यूल 82 में रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, लाइसेंस रिन्युअल और फिटनेस पर फीस का प्रावधान है। सरकार ने इसके तहत नोटिफिकेशन निकाला। इसमें सेवाओं पर फीस से ज्यादा पेनल्टी लगा दी। इसे मद्रास, मुंबई, गुजरात और राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायालयों ने सरकार के नोटिफिकेशन पर यह कहते हुए स्टे लगा दिया कि जब तक समाधान नहीं होता, नवीनीकरण पर सिर्फ फीस ली जाए। पहले इंदौर टेंपो यूनियन और फिर एजेंटों ने इस मामले में केंद्र के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर और इंदौर बेंच इस पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्टे दे चुकी है। इसके बावजूद परिवहन विभाग ने सिर्फ फिटनेस पर पेनल्टी खत्म की। फिटनेस पर पहले अंतिम तारीख निकलने के बाद रिन्युअल कराने पर 50 रुपए लिए जाते थे। बाद में इसे 50 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। कोर्ट के आदेश से फिटनेस पर फीस ली जा रही है। 50 रुपए प्रतिदिन का चार्ज हटा दिया गया है। बाकी सेवाओं पर मोटी पेनल्टी जारी है।

100 रुपए से सीधे कर दिए हजार

लाइसेंस के रिन्युअल पर पहले 50-100 रुपए पेनल्टी लगती थी। अब ड्यू डेट के बाद रिन्यू कराने पर पहले 1100 रुपए और फिर एक हजार रुपए सालाना का फाइन लिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के रिन्यू पर पहले कोई फीस नहीं लगती थी। अब बाइक पर 300 और कार पर 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेनल्टी वसूली जा रही है। गाड़ियों की एनओसी पर पहले 14 दिन बाद 50 रुपए पेनल्टी लगती थी। 30 दिन बाद 100 रुपए लगते थे। अब बाइक पर पहले माह से ही 300 और कार पर 500 रुपए वसूले जा रहे हैं।

केस-1: मकसूद अली के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 1 मई को खत्म हो गई। वे 15 दिन बाद जब इसे रिन्यू कराने पहुंचे तो उनसे एक हजार फाइन वसूला गया। कोर्ट के आदेश के तहत उनसे केवल फीस ली जाना थी।

केस-2: वासुदेव जामले की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर एपी-09एचबी 3022 भी वैधता दिनांक को पार कर गया है। कायदे से उनसे आरसी रिन्युअल पर फीस लेना थी, लेकिन विभाग ने तीन हजार रुपए पेनल्टी भी जोड़ दी।

केस-3: मोहन वर्मा ने अपनी गाड़ी एमपी-13एमजे-0007के लिए ऑनरशिप ट्रांसफर का आवेदन किया था। कोर्ट के स्टे के मुताबिक उनसे इस पर सिर्फ फीस ली जाना थी। विभाग ने छह हजार रुपए की पेनल्टी वसूली।

कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला

 मद्रास, राजस्थान, अहमदाबाद और मुंबई हाईकोर्ट केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ स्टे दे चुकी है। इसके बाद इन राज्यों में आरटीओ से जुड़ी तमाम सेवाओं में रिन्युअल पर पेनल्टी खत्म हो गई है। मप्र में भी इंदौर की डबल बेंच से स्टे मिल चुका है। इसके बावजूद फिटनेस पर ही पेनल्टी खत्म हुई है। हम इस मामले में विभाग को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस भी दे चुके हैं। एमए बोहरा एवं मुर्तजा बोहरा, याचिकाकर्ताओं के वकील

बाकी सेवाओं पर भी खत्म होगी पेनल्टी

 फिटनेस पर पेनल्टी की वसूली पहले ही खत्म कर दी है। इंदौर हाईकोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर पर हम बाकी सेवाओं के रिन्यू पर भी पेनल्टी खत्म करेंगे। कोर्ट के आदेश का पालन करवाया जाएगा। सॉफ्टवेयर में बदलाव हो रहा है। सोमवार से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर भी पेनल्टी की वसूली बंद हो जाएगी। डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव, आयुक्त, परिवहन, मप्र

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