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कार्य पूर्णत: प्रमाण पत्र बाद बिल्डर ने संपत्ति बेची तो नहीं लगेगा जीएसटी
इंदौर| किसी बिल्डिंग का कार्य पूर्णत: प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है और उसके बाद फ्लैट, दुकान या अन्य संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो बिल्डर्स ग्राहक से जीएसटी नहीं वसूल सकेंगे, लेकिन प्रमाण पत्र मिले बिना संपत्ति बेची तो 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। क्रेता ने पूर्व में कोई वैट या सर्विस टैक्स का भुगतान कर दिया है तो बिल्डर्स छूट देते हुए शेष उनसे टैक्स राशि ले सकेगा। यह जानकारी प्रीतमलाल दुआ सभागृह में जीएसटी पर हुई कार्यशाला में वरिष्ठ कर सलाहकार आरएस गोयल ने दी।