बिना लाइसेंस उद्योग न चलाएं उद्योगपति : श्रमायुक्त
इंदौर| एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मप्र (एआईएमपी) और श्रम विभाग की सोमवार को बैठक हुई। इसमें उद्योगपतियों को श्रम कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। श्रमायुक्त शोभित जैन ने बताया विभाग ने श्रम कानूनों को सरल एवं आॅनलाइन किया है। इससे ईज आॅफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है तथा विभागीय सेवाएं आॅनलाइन देना आसान हुई है। कोई भी उद्योगपति बिना लाइसेंस के उद्योग का संचालन न करंे। एसोसिएशन अध्यक्ष आलोक दवे ने कहा- लघु उद्योगों में 50 श्रमिकों तक श्रम नियमों में छूट का प्रावधान होना चाहिए। स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्योगों को कम से कम पांच साल तक श्रम कानून व लाइसेंस में छूट मिलना चाहिए। बैठक में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संचालक राजशेखर सिंह, संस्था सचिव योगेश मेहता मौजूद थे।