हाईकोर्ट ने 13 एजेंसियों को जारी किया नोटिस
भास्कर न्यूज, सनावद| सेल्दा डालची में थर्मल पावर प्लांट के निर्माण कार्य में 100 करोड़ से अधिक की रायल्टी के नुकसान पर जनहित याचिका दायर की गई है। इंदौर उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकृत कर निर्माण कार्य कर रही 13 एजेंसियों को नोटिस जारी किए हैं। दरअसल यहां बिना रायल्टी अवैध उत्खनन हो रहा था। इस पर समाजसेवियों ने यह याचिका दायर कराई। उन्होंने न्यायालय से सुरक्षा की मांग भी की है। सेल्दा में चल रहे रेलवे ट्रैक व पावर प्लांट के कार्यों में मप्र सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक की रायल्टी के नुकसान को रोकने के लिए नगर के समाजसेवी राजेश अजमेरा व पियूष जैन ने इंदौर के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। मप्र उच्च न्यायालय द्वारा याचिका से संबंधित 13 एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं। मप्र शासन के नियमानुसार कई स्थानों पर डबल रायल्टी का प्रावधान है, लेकिन प्लांट निर्माणकर्ता एजेंसी ने डबल रायल्टी का भुगतान नहीं किया। जनहित याचिका लगने के बाद थर्मल पावर प्लांट के निर्माण से जुड़ी एजेंसियों में हड़कंप है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से सुरक्षा की मांग की है। अजमेरा ने बताया कई स्थानों पर ली गई रायल्टी में कंपनी ने गलत जानकारी दी है।