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नशे में महिला से मारपीट करने वाले आरोपी को 6 साल की सजा, भेजा जेल

3 वर्ष पहले
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इंदौर | सेशन कोर्ट ने निचली अदालत (न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी यानी जेएमएफसी) के फैसले को पलटते हुए महिला से मारपीट करने वाले आरोपी को छह वर्ष की कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

आरोपी का नाम विजय (30) पिता राधेलाल निवासी मूसाखेड़ी क्षेत्र है। आरोपी घटना की रात नशे में वहीं की निवासी एक महिला के घर में घुस गया और छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट करते हुए महिला पर दंराते से वार कर घायल कर दिया था। जेएमएफसी कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था। इसके खिलाफ शासन ने अपील की थी। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्रसिंह कुशवाह की अदालत में हुई सुनवाई में एजीपी दीपमाला राजपूत ने डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोपी को सजा सुनाने पर जोर दिया। कोर्ट ने तर्कों से सहमत हो आरोपी को छह साल की कैद, पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना जेल भेज दिया।

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