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सुप्रीम कोर्ट ने किया है जरूरी दोपहिया वाहन में हैंड ग्रिप, व्हील गार्ड नहीं होने से पांच हजार रजिस्ट्रेशन अटके
इंदौर में 1 अप्रैल से दो पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन लगभग बंद है। इसका कारण सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जिसमें कहा है कि दो पहिया वाहन में पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बीच में या साइड में हैंड ग्रिप, बाइक में पिछले पहिये के दोनों ओर व्हील गार्ड और फुट रेस्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। बिना इन सुरक्षा साधनों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन न किए जाने की बात कही है। इसके बाद से शहर में पांच हजार नए दो पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन अटक गया है। इसे लेकर वाहन निर्माताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। परिवहन विभाग के मुताबिक रीता दास मजूमदार ने इस संबंध में पूर्व में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने सभी वाहन निर्माताओं को दो पहिया वाहनों में उक्त सुरक्षा साधन लगाकर देने और साधन न लगे होने पर आरटीओ को रजिस्ट्रेशन न करने के आदेश जारी किए थे। इसके खिलाफ वाहन निर्माताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया।
कंपनियों से उपकरण लगकर नहीं आ रहे तो डीलर्स लगाकर दें: आरटीओ
डीलर्स ने आरटीओ को बताया है कि वाहन निर्माता कंपनियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि जो वाहन बन चुके हैं उन्हें बेचने और रजिस्ट्रेशन की छूट दी जाए। इस पर आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी ने कहा कि अगर कंपनियों से ये उपकरण लगकर नहीं आ रहे हैं तो डीलर्स लगवाकर दें और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाएं।