सामूहिक विवाह से पहले एसडीएम से लेना होगी मंजूरी
इंदौर| जिले में सामूहिक विवाह आयोजन के पूर्व सभी आयोजकों को अपने क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेना होगी। संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा इंदौर के राजेश मेहरा ने बताया अक्षय तृतीया पर सामूहिक आयोजनों में बाल विवाह होने की संभावना अधिक होती है। एसडीएम आयोजन की अनुमति इसी शर्त पर देंगे कि वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो। आयोजकों को वर-वधू की सूची फोटो और आयु प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत करनी होगी। बाल विवाह को रोकने के लिए उड़नदस्तों का गठन किया गया है।