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परिवहन विभाग की पेनल्टी पर रोक के आदेश को लेकर असमंजस

3 वर्ष पहले
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आरटीओ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को आदेश की प्रति भेज मांगी विधिक राय

इंदौर | परिवहन विभाग द्वारा करीब एक साल पहले लागू किए गए नए जुर्माने की व्यवस्था को कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद इस पर रोक के आदेश दिए हैं। इसे लेकर परिवहन विभाग में असमंजस की स्थिति है। इसके चलते आरटीओ ने कोर्ट के आदेश की प्रति अतिरिक्त महाधिवक्ता को भेजकर इस पर विधिक राय मांगी है।

उल्लेखनीय है कि करीब एक साल पहले परिवहन विभाग ने लाइसेंस, फिटनेस सहित कई कामों में देरी होने पर अतिरिक्त जुर्माना लागू किया था। इंदौर में इस व्यवस्था की लोगों ने शुरू से ही विरोध किया। कुछ समय पहले इसे लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अतिरिक्त जुर्माना वसूलने पर रोक के आदेश दिए हैं। इसके बाद कई लोगों द्वारा इस वसूली को बंद करने को लेकर आरटीओ में विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी ने बताया कि कोर्ट की ओर से अब तक उन्हें कोई आदेश नहीं मिला है। एक आदेश किसी माध्यम से उन तक पहुंचा है, जिस पर विधिक राय के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता को भेजा गया है। अगर विधिक राय में कहा जाता है कि यह व्यवस्था सभी के लिए बंद की जाना है तो सिस्टम में बदलाव कर इसे मुख्यालय स्तर पर लागू करवाने के संबंध में चर्चा की जाएगी। अगर एक विशेष मामले में ऐसा कोई आदेश है तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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