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न्यायाधीश, कोर्ट के अधिकारी-कर्मचारी के प्रकरण की सुनवाई केवल मुख्यपीठ जबलपुर में होगी

3 वर्ष पहले
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चीफ जस्टिस का आदेश प्रदेश भर की अधीनस्थ अदालतों को जारी

रजनीश शुक्ला | जबलपुर

हाईकोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी जज, अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा या उनके खिलाफ दायर प्रकरण की सुनवाई अब हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में ही होगी। इस संबंध में पिछले सभी आदेशों को अपास्त करते हुए चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने नए आदेश जारी किए हैं। अभी तक अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रकरण संबंधित बेंच या जिले में ही सुने जाते थे। गंभर प्रकृति के प्रकरण को ही मुख्यपीठ जबलपुर रिफर किया जाता था।

हाईकोर्ट प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर सोमवार को हाईकोर्ट की इंदौर एवं ग्वालियर बेंच के अलावा प्रदेश भर की अधीनस्थ अदालतों को चीफ जस्टिस के आदेश की प्रति भेज दी है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार सनत कुमार कश्यप ने अधीनस्थ अदालतों के जिला न्यायाधीशों को उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए।

आदेश के अनुसार हाईकोर्ट के सिटिंग या पूर्व न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल, एडीशनल रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा या उनके खिलाफ दायर किसी भी मुकदमे की सुनवाई मुख्यपीठ जबलपुर बेंच में होगी। इसी तरह निचली अदालत के वर्तमान या पूर्व जजों द्वारा या उनके खिलाफ दाखिल प्रत्येक प्रकरण की सुनवाई भी जबलपुर में ही होगी। इसके अलावा अधीनस्थ अदालतों के जजों, हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों के अधिकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा से जुड़े मामलों की सुनवाई भी मुख्यपीठ में ही होगी।

मुख्यपीठ भेजा जाएगा

जजों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रकरणों की सुनवाई में पारदर्शिता लाने ऐसी व्यवस्था की गई है। प्रदेश की किसी भी कोर्ट में अगर मामला दाखिल होता है तो उसे मुख्यपीठ में भेजा जाएगा। मोहम्मद फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल

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