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फांसी की सजा पाए दरिंदे ने हाई कोर्ट में दी सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती
इंदौर | तीन महीने चार दिन की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में चार दिन पहले जिस दरिंदे को दोहरी फांसी और उम्रकैद मिली थी, उसने हाई कोर्ट में सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ क्रिमिनल अपील दायर कर दी है। मध्यप्रदेश विधिक सहायक कमेटी के मार्फत उसने बुधवार को अपील पेश की है। विधिक सहायक कमेटी की ओर से उसे वकील मुहैया कराया जाएगा। अपील में नवीन उर्फ अजय गाड़के ने कहा है कि सत्र न्यायालय ने बगैर किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के उसे दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानकर दोहरी फांसी की सजा दी है।