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कलेक्टर को अक्षम बताने वाली महिला पर एक लाख रु. कॉस्ट

3 वर्ष पहले
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कलेक्टर निशांत वरवड़े को अक्षम बताकर उन्हें पद से हटाए जाने को लेकर याचिका लगाना एक महिला को भारी पड़ गया। हाई कोर्ट ने ना केवल याचिका निरस्त की, बल्कि उस पर एक लाख रुपए कॉस्ट भी लगा दी।

खजराना में आईडीए की स्कीम से बाहर की जमीन का सीमांकन प्रशासन द्वारा नहीं किए जाने पर याचिका लगाई थी। साथ में कलेक्टर का पद भी रिक्त किया जाने की मांग की गई थी। जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा की कोर्ट के समक्ष यह मामला विचाराधीन था। याचिका दायर होने के बाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी किए थे। प्रशासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज द्विवेदी ने जवाब पेश किया था। जवाब में कहा गया कि याचिकाकर्ता नंदीबाई ने सीमांकन के लिए आवेदन लगाया है, लेकिन वह असल में जमीन मालिक है या नहीं? दस्तावेज पेश नहीं किए। जिस जमीन का सीमांकन कराना चाहती वह उनके पिता शालीग्राम की है।

हाई कोर्ट में झूठी जानकारी दी : प्रशासन

हाई कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता नंदीबाई को मालिकाना हक के दस्तावेज मुहैया कराने के निर्देश दिए, लेकिन वह एक भी प्रमाण पेश नहीं कर पाईं। वहीं, प्रशासन की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट में गलत दस्तावेज और झूठी जानकारी देकर याचिका लगाई है। याचिका को निरस्त किया जाए।

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