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स्थगन के बावजूद बिल्डर संपत्ति बेच रहे हैं तो उसके जिम्मेदार वे खुद होंगे

3 वर्ष पहले
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इंदौर | घनत्व के नियमों की अनदेखी कर बनाई गई हाईराइज, ग्रुप हाउसिंग में हाई कोर्ट के स्थगन के बावजूद कितनी रजिस्ट्री बगैर कोर्ट से अनुमति लिए की गई यह पंजीयक महानिरीक्षक ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। बुधवार को उनका शपथ पत्र कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर जो स्थगन दिया गया है वह सभी बिल्डर के लिए बंधनकारी है। वे हाईराइज, ग्रुप हाउसिंग में संपत्ति बगैर कोर्ट से अनुमति लिए बेच रहे हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी है। पंजीयक महानिरीक्षक कार्यालय ऐसी किसी रजिस्ट्री को अमान्य नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता के वकील रवींद्रसिंह छाबड़ा के मुताबिक पंजीयक कार्यालय ने यह नहीं बताया कि कितनी रजिस्ट्री हुईं हैं।

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