डीपीएस बस; 1 सप्ताह में सभी पक्ष जवाब दें : कोर्ट
दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस दुर्घटना के बाद हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। चौथी बार सरकार, प्रशासन, स्कूल प्रबंधन, केंद्र सरकार ने जवाब के लिए वक्त लिया तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हाई कोर्ट ने सख्ती से निर्देेश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर सभी पक्ष अपना जवाब पेश करें। जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिविजन बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। स्कूल प्रबंधन, आरटीओ के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने, स्कूल बस को फर्जी तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जाने सहित कई मुद्दों पर याचिका दायर की गई है। एक याचिकाकर्ता के वकील मनीष यादव के मुताबिक मंगलवार को सुनवाई के दौरान फिर समय मांग लिया गया। जनवरी में याचिकाएं दायर हुई थीं।