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कविता रैना हत्याकांड के 32 माह बाद आज आएगा फैसला

3 वर्ष पहले
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तीन साल पहले हुई कविता रैना की हत्या का फैसला जिला कोर्ट में 18 मई को सुनाया जाएगा। इस हत्याकांड का खुलासा करना पुलिस के चुनौती बन गया था।

विशेष न्यायाधीश बीके द्विवेदी की अदालत में पिछले सप्ताह ट्रायल पूरी होने के बाद फैसले की तारीख 18 मई तय की गई। मित्रबंधु नगर निवासी 30 वर्षीय कविता रैना 24 अगस्त 2015 को बच्ची को लेने स्कूल-बस स्टॉप गई थी, किंतु घर नहीं लौटी थी। तीसरे दिन छह टुकड़ों में शव तीन इमली चौराहा स्थित पुलिया के नीचे बोरे में मिला था। पुलिस ने 9 दिसंबर 2015 को आरोपी महेश बैरागी निवासी आलोक नगर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मार्च 2016 में चार्जशीट पेश की थी। उसके बाद शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक निर्मलकुमार मंडलोई एवं सहयोगी एडवोकेट राकेश पालीवाल ने ट्रायल प्रोग्राम पेश किया था। दो साल चली ट्रायल में 41 गवाहों के कथन हुए। अभियोजन पक्ष ने कहा आरोपी को कड़ी सजा दी जाए। बचाव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट चंपालाल यादव ने गवाहों का क्रॉस परीक्षण किया।

भास्कर संवाददाता | इंदौर

तीन साल पहले हुई कविता रैना की हत्या का फैसला जिला कोर्ट में 18 मई को सुनाया जाएगा। इस हत्याकांड का खुलासा करना पुलिस के चुनौती बन गया था।

विशेष न्यायाधीश बीके द्विवेदी की अदालत में पिछले सप्ताह ट्रायल पूरी होने के बाद फैसले की तारीख 18 मई तय की गई। मित्रबंधु नगर निवासी 30 वर्षीय कविता रैना 24 अगस्त 2015 को बच्ची को लेने स्कूल-बस स्टॉप गई थी, किंतु घर नहीं लौटी थी। तीसरे दिन छह टुकड़ों में शव तीन इमली चौराहा स्थित पुलिया के नीचे बोरे में मिला था। पुलिस ने 9 दिसंबर 2015 को आरोपी महेश बैरागी निवासी आलोक नगर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मार्च 2016 में चार्जशीट पेश की थी। उसके बाद शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक निर्मलकुमार मंडलोई एवं सहयोगी एडवोकेट राकेश पालीवाल ने ट्रायल प्रोग्राम पेश किया था। दो साल चली ट्रायल में 41 गवाहों के कथन हुए। अभियोजन पक्ष ने कहा आरोपी को कड़ी सजा दी जाए। बचाव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट चंपालाल यादव ने गवाहों का क्रॉस परीक्षण किया।

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