इंदौर | हाई कोर्ट की डिविजन बेंच से राजगृही नगर रहवासी संघ और सहकारिता, टीएंडसीपी के तत्कालीन अफसरों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पिछले दिनों तत्कालीन निगमायुक्त मनीष सिंह ने राजगृही का नक्शा टीएंडसीपी से स्वीकृत होने, सहकारिता विभाग द्वारा वरीयता सूची जारी करने पर संबंधित अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा डीआईजी से की थी। इस पर रहवासी संघ ने जनहित याचिका दायर की थी। गुरुवार को सुनवाई हुई और निगमायुक्त की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस एसके अवस्थी की बेंच के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए लगा था।