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बकाया शुल्क पर जुर्माना और ब्याज लगाने पर उद्योगपति नाराज, 19 को करेंगे अांदोलन

3 वर्ष पहले
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शासन द्वारा उद्योगों से लिए जाने वाले संधारण शुल्क में की गई चार गुना बढ़ोतरी और हाल ही में बकाया शुल्क पर जुर्माना और ब्याज लगाए जाने से उद्योगपति खासे नाराज हैं। इसके विरोध में शुक्रवार को उद्योगपतियों ने एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश (एआईएमपी) के पोलोग्राउंड स्थित कार्यालय पर बैठक कर क्रमबद्ध आंदोलन की बात कही। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल को उद्योग विभाग के कार्यालय के घेराव के साथ होगी, जिसमें उद्योगपति संयुक्त संचालक को मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव उद्योग के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा।

उद्योगपतियों ने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2009 से ऐसे उद्योगों से संधारण शुल्क लेना शुरू किया जो शासन द्वारा दी गई जमीन पर स्थापित हैं। ऐसे उद्योगपति जमीन के बदले लीज रेंट और निगम को रखरखाव के लिए संपत्ति कर भी देते हैं। 2015 में उद्योग विभाग द्वारा भवन एवं भूमि प्रबंधन नियम 2015 के नाम से नए नियम निकालकर संधारण शुल्क वसूलने की व्याख्या करते हुए कहा कि यह वार्षिक व्यय के आंकलन का भाग भूखंड के क्षेत्रफल में देकर निकाला जाएगा। हालांकि यह आकलन कभी नहीं हुआ और 2.40 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से यह शुल्क लिया जाता रहा।

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