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दिलीप पाटीदार मामले में एटीएस अफसरों पर केस चलाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति जरूरी
मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर इंदौर से दिलीप पाटीदार के अपहरण के मामले में एटीएस के दो अधिकारियों के खिलाफ जिला व सत्र न्यायालय में चल रहे प्रकरण को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीबीआई ने महाराष्ट्र एटीएस के दो अधिकारियों के खिलाफ बगैर अभियोजन स्वीकृति लिए चालान पेश कर दिया था। इस पर अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा की कोर्ट के समक्ष एटीएस के एसीपी राजेंद्र गुले, निरीक्षक रमेश मोरे ने अधिवक्ता अविनाश सिरपुरकर के जरिए याचिका दायर की थी। इसमें उल्लेख किया था कि सीबीआई ने दो सीनियर अधिकारियों के खिलाफ सरकार से अभियोजन की अनुमति लिए बगैर ही चालान पेश कर दिया। उनके खिलाफ साक्ष्यों के बयान फिलहाल लिए जा रहे हैं, जबकि शीर्ष कोर्ट ऐसे मामलों में कई निर्णय दे चुकी है। सीबीआई ने भी ट्रायल कोर्ट में पेश किए चालान को सही ठहराने के काफी प्रयास किए।