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अंडरटेकिंग देने वाले नहीं डाल सकेंगे इंदौर बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट

3 वर्ष पहले
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इंदौर बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए गठित समिति की शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें इस बात की पुष्टि की गई कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वन बार-वन वोट के लिए अंडरटेकिंग देने वाले सदस्य इंदौर बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। चुनाव समिति ने इंदौर बार एसोसिएशन से सत्यापित मतदाता सूची मांगी है।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 21 अप्रैल को होंगे। कई अधिवक्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इंदौर बार एसोसिएशन दोनों के सदस्य हैं। ऐसे में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में कई सदस्यों ने अंडरटेकिंग दी है कि वे कहां वोट डालना चाहते हैं। इसी संदर्भ में शुक्रवार को इंदौर बार एसोसिएशन की चुनाव समिति की बैठक मुख्य निर्वाचन अधिकारी विमलकुमार मिश्रा ने बुलाई। मिश्रा के मुताबिक बैठक में तय किया गया कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए अंडरटेकिंग दे चुके सदस्य इंदौर बार एसाेसिएशन के 14 मई को होने वाले चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे। मिश्रा ने बताया कि चुनाव समिति ने इंदौर बार एसोसिएशन से मतदाता सूची की सत्यापित सूची उपलब्ध कराने और पिछले चुनाव के मत पत्र नष्ट करने को कहा है। गौरतलब है कि इस बार अध्यक्ष पद पर रोचक मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि इंदौर बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव सौरभ मिश्रा ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।

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