इंदौर | भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच पशुओं पर सामग्री रख कर या सवारी का उपयोग करने से अथवा पशुओं पर तांगे, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर गाड़ी, टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोना प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने इस संबंध में पशु क्रूरता अधिनियम (पीसीए) 1960 के तहत आदेश जारी किए हैं जो 15 जुलाई तक लागू रहेंगे।