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रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रिन्युअल में देरी पर बढ़ी हुई पेनल्टी नहीं

3 वर्ष पहले
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रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और गाड़ी के ट्रांसफर में देरी पर लगाई जा रही अतिरिक्त पैनल्टी परिवहन विभाग ने वापस ले ली है। हाल ही में इसका आदेश भी जारी कर दिया है। सोमवार से प्रदेश में इसे लागू करते हुए ऐसे आवेदनों पर पुरानी दरों से ही शुल्क लिया जाएगा। मप्र में यह बढ़ी हुई पेनल्टी 6 जनवरी 2017 से ली जा रही थी। इसका विरोध किया जा रहा था। कुछ समय पहले इसे लेकर लगाई गई याचिका पर हाई कोर्ट ने स्टे देते हुए बढ़ी हुई फीस पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। परिवहन उपायुक्त डॉ एमपी सिंह ने बताया कि स्टे के आधार पर पेनल्टी पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सोमवार से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

आवेदकों को मिलेगी बड़ी राहत

काम पेनल्टी

कल से यह पहले यह

30 दिन बाद लाइसेंस 50 1000

रिन्युअल का जुर्माना प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष

बाइक के रजिस्ट्रेशन के 100 300

रिन्युअल में देरी पर जुर्माना प्रतिवर्ष प्रतिमाह

अन्य वाहनों के रजिस्ट्रेशन 100 500

रिन्युअल में देरी पर जुर्माना प्रतिवर्ष प्रतिमाह

बाइक के ट्रांसफर में देरी 100 300

पर जुर्माना प्रतिवर्ष प्रतिमाह

अन्य वाहनों के ट्रांसफर 100 500

में देरी पर जुर्माना प्रतिवर्ष प्रतिमाह

(परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक)

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