फर्जी वंशज बनकर जमीन हड़पने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों पवन महालहा और रामकृष्ण महालहा की अग्रिम जमानत अर्जी गुरुवार को इटारसी कोर्ट में एडीजे दीपक बंसल ने खारिज कर दी। तहसीलदार कोर्ट का निर्णय आने पर फरियादी राघवेंद्र पांडे ने आरोपियों पर उनकी जमीन का झूठा वंशज बनने की कोशिश कर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट सिटी थाने में दर्ज करवाई थी।