नाबालिग की शादी करना है जुर्म
अपर न्यायाधीश एवं तहसील विधिक सेवा समिति इटारसी के अध्यक्ष दीपक बंसल ने समुदाय को यह समझाइश दी कि सबसे पहले कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन करते आ रहे हैं उसे रोकें। लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में न करें। बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको स्कूल भेजें ताकि वे भविष्य में कुछ और अच्छा काम करके अपने परिवार की स्थिति बेहतर बना सकें।