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गैंदू के खिलाफ रासुका के तहत जारी आदेश कोर्ट से रद्द

3 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज|जगदलपुर/ बिलासपुर

जगदलपुर के कांग्रेस नेता के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए जारी किए गए आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

जगदलपुर में रहने वाले कांग्रेस नेता मलकीत सिंह गैंदू के खिलाफ एसपी ने विभिन्न थानों में दर्ज प्रकरणों के आधार पर रिपोर्ट दी थी, इसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) ने राष्ट्रीय व राज्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई शुरू की। इसके खिलाफ गेंदू ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा था कि दोनों के तहत एक साथ प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने भी इसे गलत बताते हुए कहा था कि एक समय पर एक ही कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद 22 जून 2017 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के तहत तीन माह के कारावास का आदेश जारी किया गया। इस पर गैंदू ने अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक मामलों को लेकर दिए गए धरना-प्रदर्शनों के कारण उनके खिलाफ मामले दर्ज थे, ज्यादातर में वे बरी हो चुके हैं। इसी तरह सुनवाई का मौका दिए बगैर कार्रवाई की गई है। मामले पर जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आदेश को प्रावधानों के विपरीत और याचिकाकर्ता को संविधान से प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार के प्रभावित होने के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) द्वारा 22 जून 2017 को जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया।

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