जयपुर| 18 शहरों में भू-उपयोग परिवर्तन के लिए सरकार ने हाईकोर्ट की रोक के बीच गली निकाली है। शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल-पंप और आवासीय बस्ती को लेकर मिले कोर्ट के आदेशों की पालना का हवाला देते हुए यूडीएच ने कहा है कि अब शहरों में किसी भी जमीन के लैंड यूज चेंज के लिए 2 किमी की दूरी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए। लैंड यूज चेंज वाले भूखंड के 2 किमी के दायरे में पंप होगा तो फाइल सरकार को भेजी जाएगी। सरकार की फाइनल स्वीकृति के बाद ही ऐसे मामलों का निस्तारण हो सकेगा। आदेश जेडीए जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण, यूआईटी वाले शहरों में लागू होगा।