हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बिड में रिअल मैजोन कंपनी को शामिल करने के निर्देश
जयपुर। हाईकोर्ट ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मामले में रिअल मैजोन कंपनी को फाइनेंशियल बिड में शामिल करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार द्वारा तकनीकी आधार पर कंपनी को बिड में अयोग्य घोषित करने को गलत माना है। अदालत ने राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए राशि को दोषी अफसरों से वसूल करने के भी निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रिअल मैजोन कंपनी की याचिका पर सोमवार को दिया। अदालत ने कहा अफसरों ने अपनी इच्छा से यह काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। कंपनी ने याचिका में कहा कि उन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बिड में भाग लिया था। उसमें प्रार्थी कंपनी को तकनीकी आधार पर बिड में अयोग्य करार दे दिया।