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सूचना केंद्र की शिफ्टिंग पर हाईकोर्ट की यथास्थिति

3 वर्ष पहले
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जयपुर| हाईकोर्ट ने पिछले 59 साल से चल रहे सूचना केंद्र की अस्थाई शिफ्टिंग पोद्दार स्कूल में करने पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए मामले में मुख्य सचिव, एसीएस डीआईपीआर व कमिश्नर डीआईपीआर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश सोमवार को धर्मपाल रावत की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि सूचना केंद्र की जगह फन सिटी बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन ही होगा। जबकि यह हैरिटेज है और अपनी तरह का देश का पहला सूचना केंद्र है। इसे यहां से शिफ्ट करने से लोग सूचनाओं से वंचित होंगे और फनसिटी के निर्माण से जरूरतमंदों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह अनावश्यक खर्च है। इसलिए शिफ्टिंग पर पाबंदी लगे।

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