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हाईकोर्ट ने प्रार्थियों से पूछा टोंक डीजे ने कितने प्रमाण पत्र जारी किए व कितनों में कमी
लीगल रिपोर्टर.जयपुर | हाईकोर्ट ने डीजे कैडर भर्ती-2017 के मामले में प्रार्थियों से यह बताने के लिए कहा है कि डीजे टोंक ने कितने प्रमाण पत्र जारी किए व कितनों में कमी पाई गई और कितने अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में डीजे टोंक का प्रमाण पत्र पेश किए। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह अंतरिम निर्देश विनोद कुमार मीणा व सीताराम शर्मा की याचिकाओं पर दिया। याचिकाओं में कहा कि उन्होंने डीजे कैडर भर्ती-2017 में आवेदन किया था। आवेदन के साथ डीजे टोंक द्वारा जारी किया गया वकालत का अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया था, लेकिन उनके आवेदन पत्रों पर डीजे टोंक की सील लगना रह गई। इस कारण से उन्हें डीजे भर्ती की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए प्रार्थियों ने उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आग्रह किया। इस पर अदालत ने उन्हें आगामी सुनवाई 19 अप्रैल को यह बताने के लिए कहा कि टोंक डीजे ने कितने अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए, कितनों में कमी है और क्या डीजे टोंक द्वारा जारी किए सभी प्रमाण पत्रों में कमी है।