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बहू की हत्या की थी, सास-ननद को उम्रकैद

3 वर्ष पहले
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जयपुर। महानगर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज मामलों की विशेष कोर्ट-2 ने अपनी बहू की जलाकर हत्या करने वाली सास सायरा बानो और ननद हिना बानो को उम्रकैद व -15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। कोर्ट ने यह आदेश मृतका बहु शबाना के मृत्यु कालिक बयानों के आधार पर दिया। मामले के अनुसार, शबाना ने एसएमएस अस्पताल में पुलिस काे 24 अगस्त 2014 को पर्चा बयान दिया था कि 23 अगस्त को उसकी सास ने उस पर केरोसीन डाल दिया और उसे जलते हुए गैस चूल्हे की तरफ धक्का मार दिया। 29 अगस्त को पीडि़ता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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