बोर्ड ने रीट-2017 (लेवल-2) पेपर लीक केस में क्या कार्रवाई की : हाईकोर्ट
लीगल रिपोर्टर. जयपुर | हाईकोर्ट ने 11 फरवरी को हुई रीट (अध्यापक पात्रता परीक्षा)-2017 (लेवल-2) के पेपर लीक केस में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कहा है कि यदि इस केस में कोई कार्रवाई हुई है तो 22 मई को अदालत को अवगत कराएं। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश मंगलवार को कमलेश कुमार मीणा की याचिका पर दिया।
याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रभावित अभ्यर्थियों की ओर से कहा कि पूरे प्रदेश में केवल प्रार्थी ही है जो पेपर लीक होने की बात कह रहा है। जबकि न तो इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुई है और न ही कोई शिकायत हुई है। किसी अभ्यर्थी ने सीएम से शिकायत की थी और उसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भिजवा दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जब उस लड़के को बुलाया तो उसने कहा कि शिकायत पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी देने के लिए कहा।