गड्ढे कौन भरता है और कितने दिन में भरता है : हाईकोर्ट
जयपुर| शहर की सड़कों पर गड्ढों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि गड्ढों को लेकर आपका क्या प्लान है, गड्ढे कौन भरता है, कितने दिनों में भरता है और इसके लिए पैसे कहां जमा होते हैं? साथ ही कोर्ट ने गड्ढों के कारण ट्रैफिक में हो रही परेशानी के संबंध में डीसीपी ट्रैफिक को 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश सांड के सींग मारने से अर्जेंटीना के पर्यटक जुआन की मौत मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, जिओ कंपनी व आरआरडीपीएन ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि उन्हें शहर में गड्ढे खोदने की मंजूरी दी जाए। राज्य सरकार ने कहा कि शहर में करीब 51262 मीटर लंबीपाइप लाइन डालनी है और इससे 9 लाख से ज्यादा लाेगों को फायदा होगा। उन्हें पाइपलाइन डालने की मंजूरी दी जाए। जिस पर कोर्ट ने कहा कि गड्ढों के कारण लोग परेशान हंै। इसलिए गड्ढों के बारे में प्लान बताए। कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए जेडीए व नगर निगम को निर्देश दिया था कि वह कंपनियों को कहे कि पुराने गड्ढे भरने के बाद ही नए गड्ढे खोदे जाएं।