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आकस्मिक अवकाश के लिए तीन दिन पहले करना होगा ऑनलाइन आवेदन

3 वर्ष पहले
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जयपुर। वाणिज्यिक कर विभाग ने अफसरों और कर्मचारियों के वकाश लेने के संबंध में ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। इसमें अफसरों व कर्मचारियों दोनो को शामिल किया गया है। अब विभाग में आकस्मिक अवकाश पर जाने से तीन दिन पहले ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था रहेगी। वहीं उपार्जित अवकाश के लिए 10 कार्य दिवस से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अवकाश स्वीकृत नहीं होगा और इसके लिए अफसर - कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार माने जाएंगे।

विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेशों में कहा गया है कि 16 अप्रेल से प्रायोगिक तौर पर और 1 मई से नियमित तौर पर सभी उपायुक्त प्रशासन और प्रधान कार्यालय के अफसरों पर ये आदेश लागू होगा। प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों पर ये आदेश 21 मई से लागू रहेगा।

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