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तीन साल के लिए मान्य होगा भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

3 वर्ष पहले
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डीईओ की अनुशंषा की भी जरूरत नहीं
भास्कर न्यूज | जयपुर

मान्यता के लिए जरूरी भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र को लेकर निजी स्कूल संचालकों को राहत मिली है। अब उनके भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र तीन साल के लिए मान्य होंगे। प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति की भी जरूरत नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया।

पीडब्ल्यूडी के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने भी मान्यता के लिए आवेदन जमा कराने की तिथि बढ़ा दी। इससे पहले निजी स्कूल संचालक मान्यता के लिए भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए परेशान हो रहे थे। दैनिक भास्कर ने 3 अप्रैल को मान्यता से पहले भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र पर दो विभागों के आदेश, उलझे निजी स्कूल शीर्षक से खबर प्रकाशित कर इस पीड़ा को उजागर किया था। इसमें कहा गया था कि भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र वे पीडब्ल्यूडी के पास बनवाएं या एसएसए या आरएमएसए के इंजीनियरों के पास।

दोनों को लेकर निजी स्कूल संचालक असमंजस में थे। साथ ही प्रमाण-पत्र को केवल एक साल के लिए ही मान्य किया हुआ था। इसके बाद स्कूल शिक्षा परिवार ने इस मामले को उठाया और दोनों ही विभागों पर दबाव बनाया कि वे स्थिति स्पष्ट करें। पीडब्ल्यूडी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि यह तीन साल के लिए मान्य होगा। अब ऑनलाइन आवेदन 23 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। पहले आवेदन की तिथि 15 अप्रैल थी। जिसे 8 दिन के लिए बढ़ाया गया। विभाग 15 जून तक मान्यता के प्रमाण-पत्र जारी कर देगा।

मान्यता के लिए आवेदन करने वाले निजी स्कूलों को राहत
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