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विद्याश्रम स्कूल में फीस बढ़ोतरी अभिभावकों को नहीं मिल पाई राहत

3 वर्ष पहले
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जयपुर| हाईकोर्ट ने जेएलएन मार्ग स्थित विद्याश्रम स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों को अंतरिम राहत नहीं देते हुए बढ़ी हुई फीस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि फीस जमा कराने की अंतिम तारीख 10 मई निकल गई है इसलिए अंतरिम राहत नहीं दे सकते। साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई समान अन्य याचिकाओं के साथ 22 मई को तय की है। न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह ने यह अंतरिम आदेश नरेश डागुर व 89 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा कि स्कूल प्रशासन ने वार्षिक फीस करीब 48 फीसदी तक बढ़ा दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अभिभावकों से पुराने शैक्षणिक सत्र की फीस ही लेने के लिए कहा है। जबकि प्रताप नगर स्थित स्कूल की ब्रांच को कृतिका जैन की याचिका में स्कूल प्रशासन को ज्यादा फीस नहीं वसूल करने के लिए पाबंद किया है। इसलिए स्कूल प्रशासन को प्रार्थियोें से पुरानी फीस ही लेने का निर्देश दिया जाए। लेकिन अदालत ने राहत से इंकार करते हुए कहा कि फीस जमा कराने की अंतिम तारीख जा चुकी है और अंतरिम राहत नहीं दे सकते।

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