जयपुर | जिले की एसीजेएम कोर्ट-1 ने कृषि भूमि हड़पने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले अभियुक्त भोलूराम रेगर को तीन साल की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, मोहनलाल के पिता को प्रभात पुत्र छोटू के नाम से 1961 में कालवाड़ में भूमि आवंटित हुई थी। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि गलती से प्रभात पुत्र डालू दर्ज हो गया। इसकी जानकारी अभियुक्त को मिलने पर उसने जुलाई 2007 में प्रभात पुत्र डालूराम का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया और कालवाड़ ग्राम सचिव को पेश कर भूमि अपने नाम स्थानांतरित करने की कार्रवाई आरंभ कर दी।
इस मामले का पता चलने पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।