जयपुर| राज्य में चल रही जिन भर्तियों में 23 अगस्त 2017 तक एक भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ है, उसमें धौलपुर-भरतपुर के जाट युवाओं को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन किसी भी भर्ती में एक भी नियुक्ति आदेश जारी हो चुका है, उसमें आरक्षण लाभ नहीं मिल जाएगा। दो मई 2018 को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए ताजा फैसले के क्रम में गुरुवार को कार्मिक विभाग की ओर से यह स्पष्टीकरण आदेश जारी किया गया है।
कार्मिक विभाग ने स्पष्टीकरण की प्रति आरपीएससी और अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया है, जिससे चल रही भर्तियों में आदेश को लागू किया जा सके। कार्मिक विभाग सचिव भास्कर सावंत के अनुसार पुरानी चल रही भर्ती में में यदि एक भी अभ्यर्थी की नियुक्ति 23 अगस्त 2017 से पहले जारी कर दिया गया है तो उस स्थिति में शेष रह गई भर्तियों के लिए पहले वाले नियम के ही लागू होंगे। उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन भर्तियों को पूरा भी मान लिया जाएगा, लेकिन नियुक्ति आदेश न होने पर दोनों ही जिलों के युवाओं को ओबीसी के तहत आरक्षण देय होगा। गौरतलब है कि ओबीसी के तहत जाटों को आरक्षण देने के लिए 23 अगस्त 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी।
एक भी नियुक्ति होने पर भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी