जयपुर | हाईकोर्ट ने पीटीआई ग्रेड थर्ड भर्ती-2018 में बीपीई योग्यता वाले अभ्यर्थी को शामिल नहीं किए जाने के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व एनसीटीई से जवाब मांगा है। साथ ही प्रार्थी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश उदयसिंह यादव की याचिका पर दिया।