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अधिक अंक वाले आरक्षित वर्ग को शामिल कर नए सिरे से बनाओ प्रतीक्षा सूची

3 वर्ष पहले
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जयपुर | हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2013 के मामले में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए नए सिरे से दो माह में प्रतीक्षा सूची बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश वीएस सिराधना यह आदेश जटाशंकर की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि सामान्य वर्ग में अभ्यथियों के नियुक्ति नहीं लेने पर बनाई गई प्रतीक्षा सूची मेरिट के आधार पर बनाई जाए न कि जाति के आधार पर। ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य से अधिक अंक प्राप्त कर सामान्य वर्ग की प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के अधिकारी हैं। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में माध्यमिक शिक्षा सचिव और आरपीएससी सचिव अदालत में पेश हुए।



जिस पर प्रार्थी की ओर से कहा कि सरकार ने आरक्षण के प्रावधानों के विपरीत जाकर केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की ही प्रतीक्षा सूची बनाई है। जिस पर पर अदालत ने अधिक अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची बनाने के आदेश दिए । गौरतलब है कि पीटीआई भर्ती-2013 की सामान्य श्रेणी में से 132 अभ्यर्थियों ने पद ज्वाइन नहीं किया था। इसमें से 102 ओबीसी वर्ग के वे अभ्यर्थियों थे, जिनके अंक सामान्य वर्ग से अधिक थे। लेकिन फिर भी आरपीएससी और राज्य सरकार ने इन 132 पदों को अनारक्षित वर्ग की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरना शुरू कर दिया जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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